देहरादून
पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में तेज़ी आई है। ऐसे में एहतियातन समझदारी का परिचय देते हुए समय से राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी पाारी की इस लहर की रोकथाम के संबंध में शासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गयी है।
इस नई गाइड लाइन के अनुसार धार्मिक, राजनीतिक या फिर सामाजिक आयोजन विवाह आदि में 200 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए।
सार्वजनिक वाहन बस विक्रम ऑटो रिक्शा इत्यादि में 50% यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
सब सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे और सभी जिम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे।
समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे।
समस्त स्विमिंग पूल स्पा पूर्णता बंद रहेंगे।
रात्रि कर्फ्यू को लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इसके तहत रात्रि 10:30 से सुबह 5:00 बजे के बीच में व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी लेकिन केवल उन लोगों को छूट रहेगी जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है।इसमे अखबार के दफ्तरों में काम करने वालो और हॉकरों को भी छूट दी जानी है