केंद्र सरकार की अनलॉक-4 गाइड लाइन जारी होने के बाद लगभग वही उत्तराखण्ड ने भी की जारी, देखे क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद ?

देहरादून

ऑनलॉक 4 की गाइड लाइन गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है। एक सितंबर से किसी भी राज्य में जाने के लिए पास या परमीशन लेने की जरूरत नहीं होगी।

राज्य में चार दिन की एनटीपीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पर छूट मिलेगी। स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://dsclservices.org.in/apply.php पर पंजीकरण की शर्त को बरकरार रखा गया है। सितंबर में ही राजनीतक रैलियां और धार्मिक आयोजन भी शुरू हो जाएंगे। इन आयोजनों में 100 तक लोग ही शामिल होंगे। लेकिन, स्कूल कालेज बंद ही रहेंगे। हालांकि, शिक्षण संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 50 प्रतिशत शिक्षकों की सिफ्टवार बुला सकते हैं। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल खोलने की भी फिलहाल इजाजत नहीं मिली है। जबकि, 7 सितंबर से सीमित संख्या में मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। अनलॉक4 में सबसे अधिक सुविधा एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने लोगों को मिली है। अब एक राज्य से दूसरे राज्य व राज्य के अंदर किसी भी जगह जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आवाजाही के लिए किसी तरह के e पास या परमीशन की भी अब जरूरत नहीं होगी। दूसरा, 7 सितंबर से देशभर में मेट्रो सेवा भी बहाल हो जाएगी।

21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन या दाह संस्कार की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन, शर्त होगी कि कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे जबकि पहले 50 लोग शामिल हो सकते थे।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। गाइड लाइन में कहा गया है कि राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के साथ चर्चा के बाद फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद रहेंगे।नीट, जेईई सहित अन्य परीक्षा देने वाले छात्रों को क्वारंटीन की शर्त से  मुक्त रहेंगे । राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग व उससे जुड़े काम के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग व नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं।9 से 12 तक के छात्र छात्राएं कॉलेज में जा सकेगे अपने अभिभावकों कि मन्जुरी के बाद।

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