Breaking…सामूहिक दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी को 20 साल सज़ा, 8 आरोपियो को सजा

देहरादून
उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश को अशांत करने की कोशिश ओर शर्मशार करने वाले बोर्डिंग स्कूल गैंगरेप मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुना दी है।
इस सामुहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सजा सुनाते हुए तीन नाबालिगों सहित आठ आरोपियों को सजा सुनाई है।
सहसपुर में स्थित जीआरडी एकेडमी के हॉस्टल में ये वारदात सितम्बर 2018 में हुई थी।जिसमे नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था स्कूल प्रबंधन ने छिपाने की कोशिश भी की थी।
स्पेशल पोक्सो जज रमा पांडे की कोर्ट ने आरोपी छात्र सरबजीत को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। स्कूल निदेशक लता गुप्ता, प्रिसिंपल जितेंद्र शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, दीपक उसकी पत्नी तनु को अलग अलग धाराओं में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सभी को 9 -9 साल की सजा सुनाई है। वही कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन को साक्ष्य छुपाने, षड्यंत्र और गर्भपात कराने में दोषी पाया ओर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। प्रिसिंपल जितेंद्र शर्मा को ढाई साल की सजा दी गई है। वहीं उसे कोर्ट ने जमानत भी दे दी है। स्कूल प्रबंधन पर साक्ष्य को छुपाने, षड्यंत्र और गर्भपात कराने में दोष में 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है । इस जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। इस मामले की एक ओर आरोपी आया मंजू को भी बरी किया गया है।

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