केबिनेट का निर्णय राज्य में विद्युत उपभोक्ता को ब्याज ओर अधिभार में छूट मिलेगी

 

देहरादून

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि केंद्र सरकार की कृषि उपज ,पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यादेश लाया जाएगा।
इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। वायलार अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है। इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जाँच की जा सकती है।

लॉक डाउन अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है। आन लाइन विधुत देय के 1% की छूट का निर्णय लिया गया है जिसमे विद्यूत अधिभार पर अप्रेल से जून तक 3 माह तक छूट होगी। इससे राज्य पर 17 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा। उद्योगों से लिया जाने वाला विद्युत पर फिक्स चार्ज 3 माह के लिये स्थगित किया गया।इस अवधि पर फिक्स डिमांड चार्ज पर ब्याज नही लगेगा। इस पर सरकार पर 8 करोड़ का व्यय भार होगा। स्वास्थ्य विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।

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