बिना अनुमति जुलूस निकालने पर देहरादून में दर्ज हुआ मुकद्दमा

देहरादून
सीएए के समर्थन में बिना अनुमति जलूस निकालने पर मुकदमा दर्ज..
कोतवाली नगर देहरादून में बिना अनुमति जुलूस निकाले जाने पर उत्तराखण्ड विश्वकर्मा शिल्पकार मंच के विरूद्ध अभियोंग पंजीकृत किया गया है।
पूर्व मे ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जनपद में शांति औऱ कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिऐ दिशा निर्देश जारी की गई थी कि किसी भी जूलूस रैली बारात आदि सड़क पर निकालने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेना आवश्यक है, बिना अनुमति के जूलूस निकालने पर कड़ी वैद्यानिक कार्यवाही की चेतावनी मीडिया के माध्यम से प्रसारित की गयी थी।
रीना गोयल जो कि उत्तराखण्ड विश्वकर्मा शिल्पकार मंच की संस्थापक भी हैं इनके नेेतृत्व मे लगभग 120 लोगों के द्वारा एक जुलूस नगर निगम कार्यालय देहरादून से माननीय जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय तक निकाला जा रहा था।
जुलूस का नेतृत्व करने वाले तथा जूलूस में सम्मिलित लोंगो से जूलूस को निकालने की अनुमति के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया गया कि वे सीएए के समर्थन में रैली निकाल रहे है लेकिन किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नही की गयी है। जिस पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जुलूस मे सम्मिलित सभी लोंगो के द्वारा बिना अनुमति के जूलूस निकालकर यातायात बाधित करने के अपराध में कोतवाली देहरादून में रीना गोयल के साथ ही 120 लोगो के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उक्त मुकदमे में रीना गोयल संस्थापक उत्तराखण्ड विश्वकर्मा ,अमन सिंह चोहान ,पूनम वर्मा , मोती बाजार, गौर सिंह नेगी, दिवान सिहं बिष्ट,कृष्णा दास,विक्रम सिंह विष्ट,अमन चोहान वकील ,आदित्य वर्मा, संजय ,विरेन्द्र,मनीषा स्वामी,सुमन,फूल कुमार सहित चौदह लीगो की नामजदगी सहित 120 लोगो के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा इस कार्यवाही के बाद यह स्पष्ट संदेश दिया है कि बिना अनुमति के जूलूस एवं प्रदर्शन आदि करने पर कड़ी कार्यवाही भविष्य में भी होगी।

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