देहरादून
निबन्धक राज्य उपरोक्त विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखण्ड देहरादून अंजुश्री जुयाल ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड वासी अब आॅनलाईन माध्यम से उपभोक्ता शिकायतें दाखिल कर सकेगें, इसके लिए एनआईसी द्वारा विकसित आनलाईन पोर्टल https:e-daakhil.nic.in का शुभारम्भ किया गया गया। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आज ‘‘ विश्व उपभोक्ता दिवस’’ के अवसर पर अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखण्ड डी.एस त्रिपाटी द्वारा आनलाईन पोर्टल का शुभारम्भ किया गया। अधिक जानकारी के हेतु राज्य उपभोक्ता आयोग के दूरभाष संख्या 0135-3510041 व मो0स0 09412902466 पर सम्पर्क कर सकते है।
दूसरी ओर स्थायी लोक अदालत में वादी वैभव शर्मा प्रतिवादी प्रबन्धक नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 के वाद को अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत राजीव कुमार एवं सदस्य मंजु श्री सकलानी, उपेन्द्र सिंह की उपस्थिति में दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त स्थायी लोक अदालत द्वारा आज निर्णय लिया गया कि विपक्षी ने गलत तथ्यों के आधार पर वादी का क्लेम खारिज कर दिया था। न्यायालय द्वारा विपक्षी नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि.देहरादून को आदेशित किया कि वह वादी/शिकायतकर्ता को मृतक स्व. अंजू शर्मा की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु का मुआवजा धनराशि मु0 15,00,000/-रु0 (पंद्रह लाख रुपये मात्र) मय पांच प्रतिशत ब्याज की दर से न्यायालय में वाद दर्ज होने की तिथि 12 अक्टूबर 2020 से तथा मानसिक व शारीरिक संवेदना हेतु धनराशि 5,000/-रु0 (पांच हजार रुपये मात्र) एवं वाद व्यय धनराशि 5,000/-रु0 (पांच हजार रुपये मात्र) अदा करें। विपक्षी उपरोक्त धनराशि का चैक वादी के नाम से 30 दिन के अन्दर इस न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित करे।