कोरोना कर्फ़्यू..6 से 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू के लिए डीएम देहरादून द्वारा जारी दिशा निर्देश आप भी जान लीजिए

देहरादून

उत्तराखण्ड की राजधानी क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजो को देखते हुए वीरवार से देहरादून जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत आज से 10 मई तक संपूर्ण जनपद में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है जिसमे कई तरह की पाबंदियां लागू किं गयी हैं ताकि कोरोना चेन को।ब्रेक किया जा सके।

बुधवार को ही प्रदेश में रिकॉर्ड 7783 नए कोरोना के मरीज मिले थे और 127 लोगो के मरने के आंकड़े प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए थे। जिसमें अकेले देहरादुन में ही 2771 नए कोरोना मरीज मिले हैं।

👉इसके तहत सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहना है।
👉देहरादून स्थित निरंजनपुर थोक मंडी में आम जनमानस का प्रवेश वर्जित रहेगा।
👉सब्जी,डेरी,बेकरी,
मीट-मछली, अंडे व पशु चारे से संबंधित दुकाने 12 बजे तक ही खुली रहेंगी।
👉राशन , सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी।
👉निर्माण कार्य सीमेंट सरिया रेत बजरी ईट की दुकानें केवल गुरुवार व शनिवार को दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी
👉पेट्रोल पंप गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी हवाई जहाज ट्रेन वह बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आगमन में छूट रहेगी
👉शादी और संबंधित समारोह में केवल 25 व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे निर्माण कार्य चलते रहेंगे इनसे जुड़े कार्मिकों मजदूरों व वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी
👉रेस्टोरेंट्स मिठाई की दुकानों से केवल होम डिलीवरी में छूट रहेगी
👉शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे
👉मीडिया के लिए उनका आई -कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा
👉वास्तविक रुप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों तथा उनके वाहनों को आवागमन में छूट होगी


👉कोविड की जांच व टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट रहेगी
👉केंद्र राज्य के सभी शासकीय शासकीय कार्यालय पोस्ट ऑफिस व बैंकिंग सेवाएं वित्तीय संस्थान व बीमा कंपनी यथा समय खुले रहेंगे और संबंधित कर्मियों को वाहन के उनके पहचान पत्र व संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट रहेगी
👉आपातकालीन सेवा आवश्यक सेवा माल वाहन निर्माण सामग्री से संबंधित वाहनों औद्योगिक इकाइयों के कार्य हेतु उनके वाहनों को आवागमन में छूट है इसलिए उनसे संबंधित कार्य में को का वाहन नहीं रोका जाएगा
👉अंतर राज्य परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घंटे के भीतर की अवधि किए कॉविड-19 रिपोर्ट की अनिवार्यता ही होगी।

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