लॉक डाउन में आवागमन के लिए सरकार की गाइड लाइन जारी

देहरादून
लॉकडाउन के चलते फंसने वालों को उत्तराखंड राज्य में आने व उत्तराखंड से अन्य राज्यों में जाने वाले नागरिकों के लिए गाइड लाइन जारी की गई है। एसटीएफ डीआईजी रिद्धिम अग्रवालए डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमारए अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे उत्तराखण्ड आने वाले नागरिकोंए उत्तराखण्ड से बाहर प्रदेशों में जाने वाले नागरिकों और राज्य के अन्दर आवागमन के लिए गाइड लाइन का पालन करना होगा।
वेबपोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रदेश नोडल अधिकारी अन्य राज्य के नोडल अधिकारियों से उत्तराखण्ड आने वाले नागरिकों की सूची साझा करेंगे। जिसके बाद इन लोगों की नोडल अधिकारियों की सहायता से बसों में बैठने से पूर्व स्क्रीनिंग की जाएगी। कोरोना वायरस लक्षण नहीं मिलते है तो उनको उत्तराखण्ड लाया जायेगा। स्वास्थ विभाग की एसओपी के अनुसार 14 दिन तक होम क्वारंटाइन किया जायेगा। निजी वाहनों के लिए वेबपोर्टलपर रजिस्ट्रेशन करना होगा। निजी वाहनों से वापस आने वाले व्यक्तियों को सम्बन्धित जनपद जहां वह वर्तमान में निवास कर रहे हैं से भी अनुमति प्राप्त करनी होगी। यात्रा के दौरान गृह मंत्रालय भारत सरकार ने निर्गत सामाजिक दूरी और अन्य दिशा निर्देशों का शक्ति से पालन करना होगा। साथ ही वाहनों को पूर्ण रुप से सैनिटाइज करना भी सुनिश्चित करना होगा। निजी वाहनों से आने वाले व्यक्तियों की सीमावर्ती जनपदों पर स्थित बॉर्डर चैक पोस्ट पर स्वास्थ परीक्षण किया जायेगा। किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण मिलते है तो उसे तत्काल इस्टीट्यूश्नल क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। पहुंचने पर 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। राज्य के अन्दर चिन्हित ग्रीन जोन जनपदों से अन्य जनपदों में जाने के लिए व्यक्तियों को आवाजाही की अनुमति होगी। रेड या ऑरेन्ज जोन जनपदों से ग्रीन जोन जनपदों मे जाने वाले व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया जायेगा। यदि उस व्यक्ति को जहां वह वर्तमान में निवासरत है वहां क्वारंटाइन ना किया गया हो तो।
बेवपोर्टल :- http://smartcitydehradun.uk.gov.in/

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