उत्तराखण्ड की राजधानी में बिना मास्क के निकले तो हो सकता है ₹500 से ₹1000 तक का चालान…डीएम डॉ आर राजेश कुमार

देहरादून

प्रदेश की राजधानी में कोविड संक्रमण के लगातार बढते मामलो के चलते जिलाधिकारी डाॅ आर राजेश कुमार ने जनपद देहरादून में घर के बाहर, सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व की भांति मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ आदि पहनना अनिवार्य पहनने सम्बन्धी आदेश जारी कर दिए हैं।

डीएम कुमार के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी प्रतिबन्धित रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में होगा। आदेशों के उल्लंघन की दशा में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप 500/- रूपये से 1000/- रूपये तक जुर्माने के रूप में वसूले जाएंगे। डीएम ने उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/पुलिस क्षेत्राधिकारी /थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

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