उत्तराखण्ड राज्य की अनलॉक पॉलिसी में राज्य से राज्य में ओर जिले से जिले में जाने को पास की अनिवार्यता समाप्त

उत्तराखंड टीएसआर सरकार की लॉकडाउन 4.0 के बाद अनलॉक के लिए गाइडलाइंस जारी हो गयी है। इसके अंतर्गत राज्य में सड़क मार्ग से आने-जाने के लिए पास की अनिवार्यता को बरकरार रखा है। पास के साथ ही देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य है। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा।
केंद्र की सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसे बरकरार रखा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, दूसरे प्रदेशों से सड़क मार्ग से राज्य में आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल और सक्षम अधिकारी की ओर से अधिकृत पास को अनिवार्य किया गया है।
एक से दूसरे जिले में जाने को पास जरूरी नहीं
इसके अलावा उत्तराखण्ड राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने के लिए पास जरूरी नहीं होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा हवाई जहाज से आने वालों के लिए व्यवस्था नहीं बदली है। अंतरराज्यीय यात्रा वालों के लिए क्वांरीटाईन के नियम भी पहले की तरह से रखे गए हैं।

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