सार्वजनिक आयोजनों की अनुमति को 15 दिन पहले करना होगा आवेदन

देहरादून

नगर मजिस्टेªट अभिषेक रूहेला ने नगरीय सीमा क्षेत्रान्तर्गत निवासरत समस्त जनमानस को सूचित किया है कि जनपद के नगरीय सीमा क्षेत्रान्तर्गत में आयोजित होने वाले समस्त आयोजनों (जुलूस/दौड़-मैराथन/साईकिल-मोटर/साईकिल रैली/मार्च/शोभायात्रा/परेड ग्राउण्ड एवं शहरी क्षेत्र के अन्य स्थानों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम आदि) के सम्बन्ध में आयोजनकर्ता/आयोजन समिति आयोजन के क्रियान्वयन/प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिवस पूर्व आवेदन नगर मजिस्टेªट कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे, ताकि अयोजित कार्यक्रम के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से आख्या/अनापत्ति प्राप्त कर समसय से अनुमति निर्गत की जा सके।

आयोजित कार्यक्रम के सम्बन्ध में ससमय आवेदन न करने एवं कार्यक्रम के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से आख्या /अनापत्ति विलंब से प्राप्त होने एवं अनुमति ससमय से निर्गत न होने की दशा में आयोजनकर्ता/आयोजन समिति की स्वयं सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

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