उत्तराखण्ड कांग्रेस द्वारा किये गए धरना प्रदर्शन को लेकर बिना अनुमति,कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन,पुलिस के साथ धक्का मुक्की एवम सड़क बाधित करने समेत कई धाराओं में पुलिस ने 150-200 लोगो के खिलाफ़ किये केस दर्ज

प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लगभग 150- 200 कार्यकर्ताओं, जिनमें सूर्यकान्त धस्माना, लालचन्द शर्मा, मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रभुलाल, विजय सारस्वत, पी.के.अग्रवाल, आशा मनोरमा डोबरियाल, गौरव चौधरी, अजय सिंह, राजकुमार, संजय किशोर, हेमा पुरोहित, गोदावरी थापली, श्याम सिंह चौहान व अन्य के द्वारा राजस्थान में राजनैतिक घटनाक्रम को लेकर राजभवन घेराव हेतु जुलूस के रूप में राजभवन की ओर कूच किया जा रहा था, जिन्हें हाथीबडकला बैरियर पर क्षेत्राधिकारी डालनवाला के नेतृत्व में नियुक्त पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। वर्तमान मे कोरोना वायरस के दृष्टिगत जुलूस व धरना प्रदर्शन हेतु शासन/प्रशासन द्वारा कोई अनुमति नही दी जा रही है। जब उक्त जुलूस मे शामिल लोगो से अनुमति मांगी गयी तो वो दिखा नही पाये तथा भीड में एकत्रित लोगो द्वारा सोशल डिस्टैन्सिंग के नियमों का उल्लंघन करते हुए जोर-जोर से नारेबाजी कर उपस्थित पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की कर बैरियर पर चढने का प्रयास किया गया तथा करीब 45 मिनट तक सार्वजनिक मार्ग पर आवागमन को बाधित किया गया। इसी दौरान हरीश रावत (राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी) तथा हीरा सिंह बिष्ट(पूर्व विधायक) द्वारा भी मौके पर आकर कार्यकर्ताओ के साथ सडक पर बैठकर नारेबाजी की गयी। उक्त सम्बन्ध में थाना डालनवाला पर बिना अनुमति के जुलूस निकालकर भीड एकत्रित कर कोरोना महामारी के संक्रमण हेतु जारी गाइडलाइन का उल्लघन करने, ड्यूटी मे नियुक्त पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की करने तथा मुख्य मार्ग पर आवागमन को बाधित करने पर उक्त सभी के विरूद्ध धारा- 145/269/270/ 332 भादवि, धारा- 3 महामारी अधिनियम, धारा- 51 (ख) आपदा प्रबन्धन अधिनियम तथा धारा- 7 क्रिमिनल लॉ के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

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