बेटी की शादी से पहले नाले में गिरने से मौत मामले में DIG/SSP देहरादून के आदेश के बाद कार्यदायी संस्था के विरुद्ध मुकद्दमा

देहरादून

राजीव नगर कण्डोली में बेटी की शादी से पहले नाले में गिरने से हुयी मौत प्रकरण में पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून ने दिये जॉच के बाद कार्यदायी संस्था के विरुद्ध मुकदमे के आदेश

6 नवम्बर को स्व. संतराम अपनी पुत्री का शादी का कार्ड बाटने अपने साले विनोद कुमार के साथ uk07BL3736 तम्बर की बाइक से रात्रि में राजीव नगर कण्डोली जा रहे थे जिनकी बाइक गली के बीच में खुले नाले में गिर गयी थी जिसमे जिसमें संतराम गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसको उपचार हेतु कैलाश अस्पताल भेजा गया उपचार के दौरान दिनांक 7 नवम्बर को संत राम की कैलाश अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी ।

इसके संबंध में मृतक सबतराम के शिकायतकर्ता सचिन पुत्र द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को कार्यदाई संस्था के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया था। प्रकरण की गम्भीरता देखते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच क्षेत्राधिकारी नेहरु कालोनी को दी गयी थी ,क्षेत्राधिकारी नेहरु कालोनी द्वारा गहनता से जॉच की गयी तो जो तथ्य प्रकाश में आये इम्यूनके अनुसार कि 4 जनवरी 2017 को अमृत मिशन के अन्तर्गत घटनास्थल( मार्ग) पर पाईप लाइन बिछाने का कार्य ओपी गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया था। कम्पनी के जेई दिनेश पाल व सुपरवाईजर कमल गुसाई ने फरवरी 2020 में पाइप लाइन डाउन करने का काम किया किन्तु नाले का स्लेव/लैंटर डालकर बन्द नही किया। मौहल्ले वासीयो द्वारा बार-बार कहे जाने पर भी नाले को बंद नही किया गया एंव खुले नाले से पूर्व सड़क के दोनो ओर किसी प्रकार का कोई सुरक्षा /चेतावनी बोर्ड नही लगाये गए।ऐसे में इस स्थान पर लगातार बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई थी। जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा थानाध्यक्ष रायपुर को कार्यदायी संस्था के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिये।

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