देहरादून
आपके ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की फिटनेस और परमिट की वैधता समाप्त हो गई है तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं।
उत्तराखण्ड में प्रदेश सरकार ने ऐसे दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक विशेष छूट दे दी है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद उत्तराखंड के परिवहन विभाग ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर लाखों वाहन स्वामियों को राहत दे दी है।
असल में कोरोना की दूसरी लहर में भी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को केंद्र सरकार ने 30 जून तक इस वैधता को बढ़ाया था।अब भी कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकारी दफ्तरों में भीड़ ना बढ़ने देने को एक बार फिर वाहन स्वामियों के ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) फिटनेस परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर तक मान्य कर दिया गया है।
उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि केंद्र के आदेशो के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेन्स, परमिट एवम फिटनेस जसए दस्तावेजो की वैधता को 30 सितंबर तक मान्य किया गया है।