उत्तराखंड में राज्य की महिलाओं को मिला 30 प्रतिशत आरक्षण,विधेयक को राज्यपाल से मिली मंजूरी,30 नवंबर को विधानसभा से महिला आरक्षण बिल हुआ था पास

देहरादून

उत्तराखंड में यहां की महिलाओं के लिए मंगलवार को बड़ी खबर मिली है। महिलाओं को अब नौकरी में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। इससे संबंधित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है।
राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से लाए गए विधेयक को अब कानूनी अधिकार मिल गया है।
बताते चलें कि सरकार की ओर से 30 नवंबर 2022 को विधानसभा से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई थी। बताया जा रहा है कि राजभवन द्वारा विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया गया था। इस कारण विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लगा। जिसके लिए अब राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है।
गौरतलब है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14 बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, जिसके साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी मिलनी थी। राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई, लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन ही रह गया था।
वहीं उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच ने कहा कि महिलाओं के 30% आरक्षण पर महामहिम द्वारा हस्ताक्षर के बाद महिलाओं को इसका पूरा लाभ मिल सकेगा।
प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी एवं प्रदेश प्रवक्ता व जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने मुख्यमंत्री के साथ ही राज्यपाल का आभार प्रकट किया और साथ ही उम्मीद जताई कि शीघ्र उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षेतीज आरक्षण को लागू करने में पहल करेंगे।

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