देहरादून
शैक्षिक सत्र 2025-26 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर ऑनलाइन लॉटरी प्रवेश प्रक्रिया (द्वितीय चरण) के सन्दर्भ में कुलदीप गैरोला, अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य के सभी 13 जनपदों के लिए दिनांक 26 जून, 2025 को निर्धारित समयानुसार प्रातः 11 बजे अपने कार्यालय कक्ष में ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। लॉटरी में पारदर्शिता रहे इसके लिए अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया आदि को प्रतिभाग किए जाने के सन्दर्भ में विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 25 जून, 2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए अवगत कराया गया था। लॉटरी प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाते समय इसकी वीडियोग्राफी भी की गयी। द्वितीय चरण की लॉटरी प्रक्रिया के बाद कुल पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष जनपदवार बच्चों का चयन निम्नवत् हुआ-
इस प्रकार कुल आरक्षित 10514 सीटों के सापेक्ष कुल 6910 बच्चों के आवेदन पत्र सही पाये गये जिन्हे द्वितीय चरण की लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया तथा द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी के बाद 5800 बच्चों को उनके द्वारा दी गयी प्रथम, द्वितीय आदि विकल्पों में से उपलब्ध विद्यालय आवंटित किये गये।
लॉटरी के बाद अपर राज्य परियोजना निदेशक, श्री कुलदीप गैरोला द्वारा अवगत कराया गया कि लॉटरी में चयनित बच्चों की सूची उक्तानुसार जनपदों के खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 30 जून, 2025 को चस्पा की जायेगी। बच्चों/अभिभावकों के द्वारा चयन की सम्पूर्ण जानकारी विभागीय पोर्टल-https://rteonline.uk.gov.in/ के परिणाम विकल्प में जाकर प्राप्त की जा सकती है तथा उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त हो सकती है कि उनके बच्चे का चयन किस विद्यालय में हुआ है। जिन बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु चयन हुआ है, उनके द्वारा सम्बन्धित विद्यालय से सम्पर्क करते हुए प्रवेश से सम्बन्धित प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। चयनित छात्र-छात्राओं के द्वारा लॉटरी घोषित होने के बाद दिनांक 08 जुलाई, 2025 तक चयनित विद्यालय से सम्पर्क करते हुए प्रवेश लेने की प्रक्रिया पूर्ण की जानी अनिवार्य होगी। ऐसे बच्चे जिनके द्वारा पूर्व में प्रथम चरण की लॉटरी प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया गया था तथा लॉटरी परिणाम घोषित होने पर इच्छित विद्यालय आवंटित नहीं हो पाये तथा उनके द्वारा द्वितीय चरण की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पूर्व में आवंटित रजिस्ट्रेशन आई०डी० के माध्यम से आवेदन पत्र रिज्यूम किए गए हैं, को भी द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत वरीयता प्रदान की गई है।
राज्य में वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया एन०आई०सी० के सहयोग से सम्पादित की जा रही है तथा लॉटरी के अवसर पर एनआईसी, उत्तराखण्ड से वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, हिमांशु कुमार एवं संयुक्त निदेशक (आईटी) पुष्पांजलि तथा सॉफ्टवेयर डेवलपर, आशीष पुरोहित तथा प्रारिन्भक शिक्षा निदेशालय से अम्बरीश चमोली प्रतिनिधि निदेशक उपस्थित रहे। जबकि समग्र शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार प्रकोष्ठ से उप राज्य परियोजना निदेशक, अंजुम फातिमा, उप राज्य परियोजना निदेशक, अजीत भण्डारी, प्रशासनिक अधिकारी बीपी मैन्दोली एवं रोबिन उनियाल आदि मौजूद रहे।