हाई कोर्ट ने उत्तराखण्ड के चारों धामों में प्रतिबंध के साथ यात्रियों के दर्शन करने पर लगी रोक हटाई

देहरादून/नैनीताल

चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर
उत्तराखंड हाइकोर्ट ने सुनवाई की।

हाई कोर्ट ने उत्तराखण्ड के चारों धामों में प्रतिबंध के साथ यात्रियों की निर्धारित से अधिक को जाने व दर्शन करने पर लगी रोक को हटा दिया है।

कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रद्धालु बेरोकटोक चारधाम दर्शन के लिए जा सकेंगे। इसमे साफतौर पर कहा गया है कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। कोर्ट के आदेश से सरकार को बड़ी राहत मिल गयी है। लगातार सीमित श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के चलते कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जत्तराजनन्द में चारधाम यात्रा करने के लिए कोविड को देखते हुए पहले कोर्ट ने पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी थी, लेकिन वर्तमान समय मे प्रदेश में कोविड के केस ना के बराबर आ रहे हैं। इसलिए चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया गया है।

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