नैनीताल हाई कोर्ट ने हल्द्वानी से काठगोदाम तक रोड चौड़ीकरण की जद में मलिन बस्तियों के मकानों को बिन नोटिस हटाने की जनहित याचिका पर पीड़ितों को विस्थापित करने की योजना दिखने को लगी अगली तिथि – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

नैनीताल हाई कोर्ट ने हल्द्वानी से काठगोदाम तक रोड चौड़ीकरण की जद में मलिन बस्तियों के मकानों को बिन नोटिस हटाने की जनहित याचिका पर पीड़ितों को विस्थापित करने की योजना दिखने को लगी अगली तिथि

देहरादून/नैनीताल

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी से काठगोदाम तक हो रहे रोड चौड़ीकरण की जद में आई मलिन बस्तियों के पुराने मकानों को बिना नोटिस दिए, हटाये जाने संबंधी जनहित याचिका में पीड़ितों को विस्थापित करने के राज्य सरकार की योजना को अगली तिथि को पेश करने को कहा।

मुख्य न्यायधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ती आशीष नैथानी की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई मार्च माह में रखी है।

मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अफताब आलम ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि हल्द्वानी से काठगोदाम तक राज्य सरकार की ओर से रोड का चौड़ीकरण करने के साथ साथ सौन्दर्यकरण किया जा रहा है, जो कि अति उत्तम है। लेकिन, इसकी जद में आने वाली मलिन बस्तियों को निगम ने बिना नोटिस हटा दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसके विरुद्ध है। उनको हटाने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका देना चाहिए था, उसके बाद ही हटाया जाना चाहिए था। वर्तमान में उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और उनके वर्षों पुराने आशियानों को रोड चौड़ीकरण के नाम पर ढहा दिया गया।

जनहित याचिका में न्यायालय से प्राथर्ना की गयी है कि उन्हें अन्य जगह पर विस्थापित किया जाय।

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