देहरादून
नगर निकायों और पंचायत दोनों की मतदाताओं सूची में शामिल नाम को लेकर उच्च न्यायालय में समाजसेवी शक्ति सिंह बर्त्वाल द्वारा दाखिल याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है।
न्यायालय ने साफ कर दिया है दो जगह वोटर होने वाले प्रत्याशियों का नाम निरस्त किया जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र को स्टे कर दिया है। समाजसेवी शक्ति सिंह बर्त्वाल द्वारा दाखिल याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंड पीठ पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने साफ किया कि आखिर किस आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दो सूची में नाम वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा रही है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में नगर निकायों त्रिस्तरीय पंचायत की मतदाता सूची में एक साथ नाम शामिल होने को लेकर रिटर्निंग अधिकारियों ने अलग-अलग निर्णय दिए हैं जिसे लेकर पंचायत चुनाव में कुछ लोगों के नामांकन रद्द हो गए हैं, तो कुछ लोगों के नामांकन को स्वीकृति मिल गई है।
याचिकाकर्ता शक्ति के अधिवक्ता अभीजय सिंह नेगी का सुनवाई के दौरान प्रश्न था कि देश में किसी भी राज्य में मतदाता सूची में दो अलग-अलग निकायों में नाम होना आपराधिक श्रेणी में आता है।