देहरादून/नैनीताल
उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ ग़या है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सहसपुर भूमि प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा रोक (स्टे) लगा दी गई है।
यह फैसला हरक सिंह रावत की ओर से दायर की गई याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई की वैधानिकता को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल चार्जशीट पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है।
हरक सिंह रावत के अधिवक्ता हिमांशु पाल ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही सहसपुर जमीन मामले में चार्जशीट की वैधता को चुनौती दी गई थी, और कोर्ट ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की है।