देहरादून
प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क अब दोगुना कर दिया है। 25 हजार की जगह अब हर रजिस्ट्री पर 50 हजार रुपये शुल्क देना होगा।
पर्वतीय आंचल में इसको राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में बेहतर कदम माना जा रहा है। इससे पहले दस साल पूर्व 2015 में रजिस्ट्री शुल्क 10 हजार रुपये था जिसको बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया था।
इस संबंध में सोमवार को वित्त विभागीय आदेशों के बाद महानिरीक्षक निबंधन (आईजी स्टांप) कार्यालय की ओर से भी सभी जिलों की पत्र जारी कर दिया गया है। राज्य में अब तक प्रति रजिस्ट्री दो प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क अधिकतम 25 हजार रुपये लिया जाता है।
प्रदेश की आईजी स्टांप सोनिका ने बताया कि 10 साल बाद शुल्क में संशोधन करते हुए इसको दुगना 50 हजार कर दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री शुल्क एक प्रतिशत होता है। इसकी अधिकतम कोई सीमा नहीं होती जबकि उत्तराखंड के इसकी सीमा निधारित की गई है। इससे भूमि खरीदने वालों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता है।