देहरादून
राज्य सरकार ने प्रदेश में विद्युत आपूर्ति एवं ऊर्जा सेवाओं से जुड़े तीनों निगमों में हड़ताल पर 6 महीने तक के लिए रोक लगा दी है। बिजली की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शासन की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL), उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) तथा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की समस्त सेवाओं को 6 माह की अवधि के लिए आवश्यक सेवा घोषित करते हुए ये रोक लगाई गई।
प्रमुख सचिव (ऊर्जा )डॉ. R मीनाक्षी सुन्दरम ने साफ किया कि लोकहित में निर्बाध विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यह निर्णय लिया है।
RMS ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेशभर में विद्युत सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने, आम जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने तथा औद्योगिक, व्यावसायिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
