ADG C/ L ने ली जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों के साथ जारी अभियानों की समीक्षा में बडी सोसाइटियो, पॉश कालोनियों में भी सत्यापन की कार्यवाही के निर्देश

देहरादून

अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था द्वारा वर्तमान में प्रचलित अभियानों के सम्बन्ध में पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान सभी क्षेत्राधिकारियो/थाना प्रभारियों से आपरेशन क्रैक डाउन के तहत की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी लेते हुए उन्हें अभियान के दौरान बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस दौरान सोसाइटीज, पॉश कालोनियों में भी वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाते हुए विशेषत: ऐसे सभी अपार्टमेंट मालिकों जिनके द्वारा स्वंय बाहर रहते हुए अपने अपार्टमेंटो को बाहरी व्यक्तियो को किराये पर देकर उनका पुलिस वैरीफिकेशन न कराया गया हो के विरूद्ध अनिवार्य रूप से प्रभावी कार्यवाही करने तथा ऐसे किसी बाहरी किरायेदार के आपराधिक पृष्ठभूमि से जुडे होने की जानकारी मिलने पर उक्त मकान मालिक के विरूद्ध भी आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त जनपद के सभी अन्तर्जनपदीय/अन्तर्राज्जीय चैक पोस्टों पर लगातार सघन चैकिंग अभियान चलाते हुए बाहरी व्यक्तियों/वाहनों की सघन चैकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

आपरेशन स्माइल के तहत की गई कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों से उनके थाना क्षेत्रों से गुमशुदा व्यक्तियों/बच्चों तथा उनकी बरामदगी हेतु किये गये प्रयासों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई तथा गुमशुदाओं की तलाश हेतु सर्विलांस व मैनुअली कार्य करते हुए बरामदगी के सभी सम्भव प्रयास करने के निर्देश दिये गये।

लावारिस शवों की शिनाख्त हेतु की गयी कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए महोदय द्वारा लावारिस शवों की शिनाख्त हेतु बनाई गयी एसओपी के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करने तथा इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतने की हिदायत दी गई।

आपरेशन क्रैक डाउन के तहत जनपद पुलिस द्वारा अभियान की शुरूवात से अब तक विगत 12 दिनों के दौरान 1600 से अधिक व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गई है। साथ ही किरायेदारों का सत्यापन न कराने वाले 800 से अधिक मकान मालिकों के विरूद्ध 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 80 लाख रू0 से अधिक का जुर्माना किया गया है।

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