हाईकोर्ट के आदेश के बाद हलद्वानी गोलापार से वन विभाग की टीम ने हटाया अतिक्रमित भूमि से कब्जा, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में 7 एकड़ भूमि की मुक्त

देहरादून/ हल्द्वानी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश एवं प्रभागीय वनाधिकारी बाबूलाल, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी से प्राप्त दिशा-निर्देशो के क्रम में गौलापार स्थित कालूखेड़ा कक्ष संख्या 1 एवं गाड़खरक बीट एवं अन्य वन क्षेत्रों से वन विभाग की टीम ने लगभग 7 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमण मुक्त वन भूमि पर हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा 1500 विभिन्न प्रकार के वृक्षों का रोपण किया गया।

उप प्रभागीय वनाधिकारी, नंधौर/शारदा, ममता चंद ने बताया कि यह कार्यवाही उच्च न्यायालय, उत्तराखंड, नैनीताल द्वारा दिये गए आदेश एवं प्रभागीय वनाधिकारी, बाबूलाल द्वारा दिए गए दिशा- निर्देशों के क्रम में की गई है। आगे भी अतिक्रमण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी रहेगी। वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नही जाएगा।

अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में उप प्रभागीय वनाधिकारी, नंधौर/शारदा, ममता चंद,अजय लिंग्वाल प्रशिक्षु ACF, वन क्षेत्राधिकारी, जौलासाल एवं डाण्डा, सुनील शर्मा, वन क्षेत्राधिकारी, छकाता, कैलाश गुडवन्त और भारी संख्या में हल्द्वानी वन प्रभाग की टीम दल बल के साथ मौजूद रही।

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