वीवीआईपी कार्यक्रम के दौरान मोबाइल पर बात करने और द्रोण उड़ाने पर लगी पाबंदी,पुलिस बल की अधिकारियों ने की ब्रीफिंग

देहरादून

सात अक्टूबर को गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह के प्रस्तावित जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा में नियुक्त किये गये समस्त पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई।

पुलिस लाइन में ब्रीफिंग के दौरान कार्यक्रम हेुत किये गये प्रबन्धों की समीक्षा करते हुए वर्तमान सुरक्षा परिदृश्यों के दृष्टिगत सभी अधिकारी/कर्मचारीगणों को सजग एवं सतर्क रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान एडीजी एलओ, आईजी गढवाल रेंज, डीआईजी इण्टेलिजेंस तथा एसएसपी देहरादून द्वारा उपस्थित पुलिस बल को ब्रीफ किया गया कि ड्यूटी के दौरान निर्धारित समय से 3 घण्टे पूर्व अपने ड्यूटीस्थल पर पहुंचकर, अपनी ड्यूटी के सम्बन्ध में अपने प्रभारी अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर ले तथा ड्यूटी स्थल व उसके आस-पास के स्थानों को भली-भांति चैक कर लिया जाये। कार्यक्रम स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्तियों व उनके वाहनो को ही जाने की अनुमति दी जाए।

इसके अतिरिक्त ड्यूटी में नियुक्त पुलिस बल को निर्देशित किया कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न किया जाए और न ही बिना बताये ड्यूटी प्वांईट को छोडा जाये। ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित पुलिस कर्मी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। सभी नोडल पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह सादे व वर्दी में लगने वाले समस्त पुलिस बल की पहचान कर उनके ड्यूटी कार्ड चैक करते हुए उन्हें ड्यूटी के सम्बन्ध में भली भांति ब्रीफ कर लें तथा इस बात को सुनिश्चित कर लें कि ड्यूटी में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण अपने ड्यूटी स्थल को छोडकर किसी एक स्थान पर एकत्रित न हों । साथ ही वीआईपी रुट प्रभारी को निर्देशित किया कि वीआईपी कार्यक्रम से पूर्व ही सम्पूर्ण रुट व्यवस्था का भली प्रकार निरीक्षण कर मार्ग में हो रहे निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था से संपर्क कर निर्देशित करें।

साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि वीआईपी रुट पर किसी प्रकार की निर्माण सामग्री न पड़ी हो। इसके अतिरिक्त सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मंत्री के भ्रमण के दौरान कार्यक्रम स्थल व उसके आस-पास के क्षेत्र में ड्रोन का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा, इस दौरान किसी को भी उक्त क्षेत्र में ड्रोन उडाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी के द्वारा ड्रोन के माध्यम से उक्त कार्यक्रम की कवरेज की जानी हो तो उसे पहले अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।

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