देहरादून
उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों की हरिद्वार को छोड़कर त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 के बाद विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के पदों/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों पर उप निर्वाचन कराये जाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा 11 नवम्बर 25 को अधिसूचना जारी की जायेगी।
सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन-पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन-पत्रों की बिक्री जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) द्वारा सूचना जारी करने के दिनांक 11 से 13 नवम्बर 2025 तक कार्यालय समय में तथा 14 नवम्बर 2025 को अपराह्न 3 बजे तक संबंधित निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
नाम निर्देशन-पत्र निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के पद/ स्थानों के लिए 13 नवम्बर और 14 नवम्बर 2025 को अपराह्न 05 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। मतदान 20 नवम्बर .2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक किया जायेगा।