सीबीआई कोर्ट ने रानीपुर विधायक चौहान,उनकी भतीजी और दो पुलिस कर्मियों को पुलिस कस्टडी मारपीट मामले में सुनाई सजा

देहरादून/हरिद्वार

हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा से भाजपा विधायक आदेश चौहान को CBI कोर्ट ने दोषी माना है, जिसके अंतर्गत विधायक और उनकी भतीजी को 6-6 महीने और दो पुलिस कर्मियों को 1 साल की सजा सुनाई गई है। मामला 2009 के दौरान पुलिस कस्टडी में मारपीट का है।

बताते चलें कि ये मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है जिसमें विधायक की भतीजी ने हरिद्वार के गंगनहर थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का मामला 2009 में दर्ज कराया गया था। जिसमें दीपिका के पति मनीष को हिरासत में लिया गया था। मनीष के पिता इस लड़ाई को 2009 से लड़ रहे है। उनके अनुसार मनीष को अवैध तरीके से बिना जांच के दो दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया था और विधायक के कहने पर मारपीट की गई थी। इस मामले को लेकर दो इंस्पेक्टर राजेंद्र रौतेला और दिनेश कुमार को मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया था।

मनीष के पिता इस पूरे मामले में निष्पक्ष न्याय की मांग कर रहे थे जिसको लेकर इसमें तीन बार जांच टीम को भी बदली गई थी। सीबीआई की जांच में विधायक चौहान, उनकी भतीजी के साथ दोनों इंस्पेक्टर दोषी पाए गए और सीबीआई कोर्ट में भाजपा विधायक चौहान उनकी भतीजी को 6-6माह व इंस्पेक्टर दिनेश कुमार व राजेंद्र रौतेला को 1-1 साल की सजा सुनाई गई है।

अधिवक्ता नीरज कंबोज का कहना है कि विधायक और उनकी भतीजी की जमानत के लिए जिला सेशन कोर्ट में याचिका दी जाएगी।

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