किन्नरों की अवैध वसूली पर दून जिला प्रशासन ने लगाई लगाम,अब नहीं देने होंगे लड़की की शादी और घर बनाने पर नेग, तै होगी शादी व बच्चा होने पर नेग की राशि – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

किन्नरों की अवैध वसूली पर दून जिला प्रशासन ने लगाई लगाम,अब नहीं देने होंगे लड़की की शादी और घर बनाने पर नेग, तै होगी शादी व बच्चा होने पर नेग की राशि

देहरादून

जिला प्रशासन को लगातार किन्नरों द्वारा किन्नर समाज द्वारा विवाह, पुत्र जन्म, आवास निर्माण, तीज त्यौहार आदि में बतौर ईनाम अवैध और जबरन वसूली की घटनाओं को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। शिकायत होने पर पुलिस और प्रशासन दोनों ही अपने हाथ खड़े कर देते थे। लेकिन पिछले दिनों से कई सामाजिक संगठनों ने इस पर आवाज उठाई जिसको लेकर प्रशासन ने ये जिम्मेदारी ली और क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी। आइए जानते हैं क्या लिखा गया है जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए इस पत्र में देखिए पत्र का मजमून…..

कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट, देहरादून

पत्र सं०-124/रीडर/न० मजि०/ अवैध वसूली/2025-26

दिनांक: 3.05.2025

विषयः-

(पुर्नस्मारक) राज्य में किन्नर समाज द्वारा पारिवारिक मांगलिक कार्यों, त्योहारों, आवास, निर्माण आदि पर अनाधिकृत रुप से नागरिको को बददुआओं का डर दिखाकर बधाई के रुप में जबरन वसूली जाने वाली अधिकतम राशि को निर्धारित करने हेतु एस०ओ०पी० जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

पुलिस क्षेत्राधिकारी,

सदर/डालनवाला/राजपुर/नेहरु कालोनी, जनपद देहरादून।

उपरोक्त विषयक सचिव, संयुक्त नागरिक संगठन देहरादून के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्रांक सी०एम०/एस०एन०/2025 दिनांक 27.05.2025 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ लें, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि किन्नर समाज द्वारा विवाह, पुत्र जन्म, आवास निर्माण, तीज त्यौहार आदि में बतौर ईनाम अवैध और जबरन वसूली की घटनाओं से आम नागरिक त्रस्त हैं। मुँहमांगी रकम नहीं देने पर किन्नर गाली गलौज और अभद्र आचरण पर उतर आ जाते हैं। आम नागरिक किन्नरों के अत्याचार से परेशान है। क्षेत्रावासियों की सहमति से निर्णय लिया गया है कि वह किन्नरों को शादी एवं सन्तान होने पर न्यूनतम धनराशि दी जायेगी, भवन निर्माण तथा कन्या विवाह पर कोई धन नहीं दिया जायेगा, जिस हेतु उनके द्वारा किन्नरों द्वारा अवैध और जबरन वसूली से निजात दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है, के कम के आप अपने स्तर से उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिचिश्त करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(प्रत्यूष सिंह) नगर मजिस्ट्रेट, देहरादून।

 

तिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

02. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोदय देहरादून को सूचनार्थ।

03. सचिव, संयुक्त नागरिक संगठन देहरादून, कार्यालय 34 फेज नं0 01, टी०एच० डी०सी० कालोनी, पथरीबाग, देहरादून।

नगर मजिस्ट्रेट, देहरादून।

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