दीपावली पर यदि कोई व्यक्ति आतिशबाजी से किसी पशु को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके विरूद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जायेगा.. डीएम सविन – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

दीपावली पर यदि कोई व्यक्ति आतिशबाजी से किसी पशु को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके विरूद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जायेगा.. डीएम सविन

देहरादून

आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडेय ने आदेशित किया है कि दीपावली के पर्व पर प्रायः यह देखा गया है कि आतिशबाजी के दौरान तीव्र ध्वनि से गली मौहल्लों के पशु/जानवरों में भय का माहौल पैदा हो जाता है और पशु डर जाते हैं, वहीं दूसरी ओर आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यहां उल्लेखनीय है कि गली मौहल्ले के पालतु व आवारा पशुओं के नजदीक ही आतिशबाजी की जाती है व संवेदनहीनता का परिचय देते हुए उनके ऊपर ही आतिशबाजी छोड़ी जाती है, जिससे न केवल पशुओं को चोट पहुंचती है, ब्लकि उनकी जान का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है, जो कि अत्यधिक निदंनीय है।

उन्होंने रेखीय विभागों के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि दीपावली के पर्व पर इस बात पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाय कि गली मौहल्लों में आतिशीबाजी के दौरान किसी भी पशु/जानवार को कोई नुकसान न होने पाये।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा आतिशबाजी से किसी पशु को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसके विरूद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पशुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत इसमें व्यक्तिगत रूचि लेते हुए इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *