देहरादून
ग्राम-चवथ में गुलदार द्वारा व्यक्ति को मृत किये जाने पर क्षेत्र में गुलदार को पिंजड़े में पकड़ने व ट्रैक्यूलाईज कर पकड़ने व अंतिम विकल्प के रूप में गुलदार को नष्ट करने के लिए दो शिकारी और बढ़ाने के संबंध में अनुमति।
प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, गढ़वाल।
विषयः-
ग्राम-चवथ में गुलदार द्वारा व्यक्ति को मृत किये जाने पर क्षेत्र में गुलदार को पिंजड़े में पकड़ने व ट्रैक्यूलाईज कर पकड़ने व अंतिम विकल्प के रूप में गुलदार को नष्ट करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।
संदर्भ:-आपका पत्रांक संख्या 2438/6-1 दिनांक 08 दिसम्बर, 2025
महोदय,
गढ़वाल वन प्रभाग की पौडी रेंज के अन्तर्गत ग्राम गजल्ड में दिनांक 04 दिसम्बर 2025 को गुलदार के हमले से श्री राजेंद्र नौटियाल उम्र 42 वर्ष की मृत्यु हो गई थी। आपके संदर्भित पत्र के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अधोहस्ताक्षरी के आदेश पत्रांक संख्या 1900/6-28 दिनांक 04 दिसम्बर 2025 के अनुपालन में मानव जीवन के लिए खतरनाक गुलदार को वन कर्मियों द्वारा पिंजरे में एवं ट्रैक्युलाईज कर पकड़ने की भरसक कोशिश की जा रही है। अन्तिम विकल्प के रूप में गुलदार को नष्ट करने हेतु 02 विभागीय शिकारी भी उक्त क्षेत्र में तैनात किये गये है। लेकिन अभी तक कोई सफलता नही मिली है।
क्षेत्र में गुलदार द्वारा मानव क्षति की घटना से उत्पन्न समस्या एवं जनाक्रोश के दृष्टिगत प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, अधोहस्ताक्षरी तथा आयुक्त कुमाऊँ जोन द्वारा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, जिलाधिकारी, पौड़ी एवं आप स्वंय भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के उपरांत प्रकरण पर स्थानीय लोगो से विस्तृत चर्चा की गयी। स्थानीय लोग गुलदार द्वारा की गई घटना एवं क्षेत्र में उसकी गतिविधियों से भयभीत है एवं ग्रामीणों की प्रमुख मांग गुलदार से सुरक्षा दिलाने की है।
इस परिप्रेक्ष्य में पौड़ी जनपद में अनुष्ठित बैठक में यह विचार विमर्श हुआ है कि लोक हित में इस विकट समस्या के निराकरण तथा जन सुरक्षा के लिए जनपद पौड़ी में उपलब्ध अनुभवी शिकारी जॉय हयुकिल, निवासी चोपड़ा, पौड़ी गढ़वाल एवं राकेश चंद्र बड़थ्वाल (सेवानिवृत्त सहायक जिला पंचायत अधिकारी) निवासी समीप सर्किट हाउस, पौड़ी गढ़वाल, जो इस प्रकार के कार्य के लिए अनुभवी है तथा स्थानीय होने के नाते क्षेत्र की परिस्थितियों से भली-भांति भिज्ञ होने के कारण उन्हे विभागीय शिकारियों की सहायता करने के लिए अनुमति दी जायें।
इस परिप्रेक्ष्य में स्थानीय लोगो की सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त दोनो शिकारी, प्रश्नगत गुलदार, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है, से ग्रामीणों को सुरक्षा देने में योगदान करेंगे। यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के आदेश पत्रांक संख्या 1900/6-28 दिनांक 4 दिसम्बर 2025 से आच्छादित रहेगा एवं उक्त अनुमति की अवधि जो 18 दिसम्बर 2025 को समाप्त हो रही है, को आवश्यकता पड़ने पर विस्तार करने हेतु विचार किया जा सकता है।
उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए एक वाहन की व्यवस्था करना सुनिश्ति करें।
भवदीय,
(रंजन कुमार मिश्र) प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड
पत्रांक 1953/ तद्दिद्दनांकित
प्रतिलिपिः- प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) /मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड
पत्रांक 1953/तदिनांकित
प्रतिलिपिः- मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी को उनके पत्रांक 1465/6-1 दिनांक 08 दिसम्बर 2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, पौडी को उनके पत्रांक 1266/6-1 दिनांक 08 दिसम्बर 2025 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार की जा रही कार्यवाही का नियमित रूप से अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) /मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड ।
