देहरादून/कोटद्वार
आखिरकार उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपना फैसला शुक्रवार को सुना दिया।
बताते चलें कि अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं। 18 सितंबर 2022 को उसकी हत्या कर शव नहर में फेंक दिया गया था।
प्रदेश के इस चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों दोषियों को कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की जज रीना नेगी ने आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को सजा सुनाई। इस हाई-प्रोफाइल मामले में घटना के 2 साल, 8 महीने और 12 दिन कोर्ट का फैसला आया है।
कोर्ट ने फैसला देते हुए मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य समेत सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता पर भी 72-72 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। राज्य सरकार की प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता के परिजनों को चार लाख रुपये प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।
उल्लेखनीय है कि यह घटना 18 सितंबर 2022 को पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में हुई, रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। रिजॉर्ट के मालिक और मुख्य आरोपी पुलकित आर्य अंकिता पर ‘वीआईपी’ को ‘अतिरिक्त सेवाएं’ देने का दबाव डाल रहा था। अंकिता के इनकार करने पर पुलकित ने अपने दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को ऋषिकेश की चीला शक्ति नहर में फेंक दिया। एक सप्ताह बाद 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव बरामद हुआ। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पानी में डूबना मृत्यु का कारण बताया गया, साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए।
विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई मामले की जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की। जिसमें 97 गवाहों को शामिल किया गया। केस ट्रायल पर आया तो इनमें से 47 गवाहों ने कोर्ट में अपनी गवाही दी।
इसके बाद आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना), 354ए (छेड़छाड़ और लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। जिस पर ट्रायल के बाद कोर्ट ने अपना फैसला दिया।
इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में अपील कर सीबीआई जांच की मांग गई थी। हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस जांच की समीक्षा की। इसके बाद सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया गया था।
शुक्रवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अदालत द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद मृतका की मां सोनी देवी के मीडिया के सामने आंसू छलक पड़े, उन्होंने कहा कि अभी बड़ी लड़ाई लड़नी है ताकि हत्यारों को फांसी की सजा मिले और किसी की भी बेटी के साथ ऐसा करने से पहले लोग हजार बार जरूर सोचें।