भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी, मतदाता सूची सार्वजनिक, 30 को होगी नामांकन और नाम वापिसी की प्रक्रिया – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी, मतदाता सूची सार्वजनिक, 30 को होगी नामांकन और नाम वापिसी की प्रक्रिया

देहरादून

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। संगठन पर्व कार्यक्रम अनुसार रविवार को चुनाव के लिए मतदाता सूची सार्वजनिक कर दी गयी है और कल नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।

प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास ने पार्टी मुख्यालय में अधिसूचना सूचना जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के. लक्ष्मण के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु, चुनाव कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के सभी 125 मतदाताओं के नाम कर दिए गए हैं। कल 30 जून को प्रातः 10 से 12 बजे तक नामांकन किया जाएगा। उसी दिन 12 से 2 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, तदोपरांत 3 से 4 के मध्य नाम वापिसी हो सकेगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पार्टी के संविधान की धारा 16 (1) के (क), (ख) और (ग) में वर्णित, प्रदेश परिषद के सदस्यों द्वारा एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो कार्यकर्ता नामांकन करना चाहते हैं वह फॉर्म च भरेंगे। जिसके लिए तय प्रदेश अध्यक्ष के लिए वही कार्यकर्ता नामांकन कर सकेंगे जो तीन अवधियों तक पार्टी का सक्रिय सदस्य और 10 वर्ष तक प्राथमिक सदस्य रहा हो। प्रदेश निर्वाचक मण्डल के कोई भी 10 सदस्य प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव की अर्हता रखने वाले कार्यकर्ता के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकेंगे, किन्तु यह प्रस्ताव कम-से-कम 1/3 निर्वाचित जिलों से आना चाहिए।

इसी तरह राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव पार्टी के संविधान की उप-धारा (2) के अनुसार प्रदेश परिषद द्वारा किया जाएगा। पार्टी के संविधान की धारा 16 (1) के (क), (ख) और (ग) में वर्णित प्रदेश परिषद के सदस्य अपने प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद के लिए उतनी संख्या में सदस्य निर्वाचित करेंगे जितनी उस राज्य में लोकसभा हैं, बशर्ते कि सदस्यों में अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य उस राज्य से इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों संख्या से कम न हों। प्रदेश के दो-दो लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर भागों में बांटा जायेगा तथा प्रत्येक भाग से कम-से-कम एक प्रतिनिधि अवश्य चुना जायेगा। इन भागों का निर्धारण राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा।

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