देहरादून
यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल के भाई एवं नगर पालिका अध्यक्ष बड़कोट को दबंगई करनी भारी पड़ गई उन्हें शिवरात्रि की छुट्टी के बावजूद टिहरी जेल भेज दिया गया।
पालिकाध्यक्ष पर एक युवक पर जानलेवा हमले के आरोप में बड़कोट पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109 के तहत 109 तहत मुकदमा पंजीकृत कर अरेस्ट किया गया था।
पुलिस ने अभियुक्तों को सिविल जज (जूनियर डिविज़न) पुरोला मीनाक्षी शर्मा की अदालत में पेश किया जहां से पालिकाध्यक्ष एवं उनके सहयोगी की बेल खारिज कर टिहरी जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल मंगलवार की देर रात बड़कोट पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया कि स्थानीय युवक प्रवीन रावत देहरादून से नौगांव-बैगासु होते हुए अपने साथियों के साथ बड़कोट आ रहे थे।
रास्ते में यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल के भाई बड़़कोट पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल के द्वारा रात्रि को यमुना नदी में अवैध खनन परवीन द्वारा किये जाने की सूचना 112 टोल फ्री नंबर पर दी गई।
बड़कोट पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन तत्काल हरकत में आए और घटनास्थल पर पहुंच गए। इसी बीच घटनास्थल पर नगर पालिका अध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तथा पुलिस के हाथों से पोकलैंड की चाबी छीन कर अपने ड्राइवर को कहा पोकलैंड निकालो और ले चलो इनसे जो बन पड़े कर लेना। पुलिस को इस प्रकार की धमकी देकर वहां से चल दिए।
प्रवीन रावत को उनके द्वारा ढूंढ लिया गया और आरोप है कि पुलिस व स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में विनोद डोभाल के द्वारा प्रवीन सिंह रावत व उसके साथियों को जान से मारने की उद्देश्य से गाड़ी में तीन-चार बार टक्कर मारी गई है। वहीं प्रवीन रावत का कहना है कि वाहन को पहाड़ी से फेंकने की प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। लेकिन मेरे द्वारा वाहन को पहाड़ की तरफ मोड़ दिया गया। पुलिस के द्वारा बीच बचाव करने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया।
दूसरी तरफ थानाध्यक्ष बड़कोट दीपक कठैत ने बताया कि बड़कोट पुलिस ने पीड़ित प्रवीन रावत के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुये भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109 के तहत नगरपालिका अध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल (कुतरू) एवं उनके सहयोगी अंकित रमोला आदि पर मुकदमा दर्ज कर
दोनों अभियुक्तों को न्यायालय पुरोला में पेश कर मजिस्ट्रेट पुरोला ने उन्हें जेल भेज दिया है।