देहरादून
बीती 24 मई को रनबीर सिंह साहनी द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई थी कि उनके पिता सतेन्द्र सिंह साहनी को अनिल गुप्ता एवं अजय गुप्ता द्वारा डरा धमकाकर आत्महत्या करने को मजबूर किया गया है।
साथ में मूल सुसाइड नोट भी दिया गया जिसके आधार पर थाना राजपुर में मु0अ0सं0 119/2024 धारा 306 भादवि बनाम अजय गुप्ता आदि में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना व030नि0 सुमेर सिंह के सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा 385, 420 भादवि की बढोतरी की गई थी।
प्रकरण में प्रचलित विवेचना के क्रम में बृहस्पतिवार को विवेचक द्वारा डालनवाला स्थित अजय गुप्ता के आवास से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आवास में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को विवेचना हेतु कब्जे में पुलिस द्वारा लेने के साथ ही आवास में नियुक्त कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ करते हुए उनके बयान दर्ज किए जा रहे है।