देहरादून
यहां राजपुर रोड स्थित सचिवालय में अनुसचिव के कार्यालय में घुसकर पुलिस ने मारपीट गाली गलौच करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसचिव राजेश कुमार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी सम्पत्ति भक्ति एन्कलेव, गढ़वाल कॉलोनी,
आईटीबीपी रोड़, निरंजनपुर पर निर्माण कार्य करने हेतु ठेकेदार नूर मौहम्मद पुत्र स्व० नूर हसन द्वारा अपने साथी शुएब के साथ मिलकर उसके साथ फर्जी कंपनी (सिटी इंफाटेक कंपनी) बनाकर उनसे धोखाधड़ी एवं विश्वासघात किये जाने के संबंध में उनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के समक्ष उक्त दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी गयी थी।
जिस पर सीओ सिटी और एसपी सिटी देहरादून द्वारा जांच के उपरांत उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति किये जाने के पश्चात थाना वसंत विहार देहरादून में नूर मौहम्मद एवं शुएब के विरूद्ध मुकद्दमा दर्ज किया गया।
उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून में समूह क स्तर के अधिकारी के रूप में अनुसचिव पद पर कार्यरत है। उक्त मुकदमे में आरोपी शुएब द्वारा उसके व्यक्तिगत दूरभाष नम्बर पर फोन करके उससे माफी मांगने हेतु अनुरोध करते हुए मिलने का समय मांगा गया तथा इसके उपरांत शुएब एवं उनके साथी नावेद अली द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय ई-गेट पास पोर्टल पर उससे मिलने हेतु पास के लिए आवेदन भी किया गया।
उसके द्वारा उन पर सहज विश्वास करते हुए शुएब एवं नावेद अली को अपने कार्यालय में मिलने हेतु सांय के समय की अनुमति प्रदान की गयी। जैसे ही उक्त दोनों व्यक्ति सचिवालय प्रवेश पास लेकर सचिवालय स्थित उसके कक्ष में आए तो कुछ समय सामान्य रूप से बात करने के उपरांत अचानक उन दोनों व्यक्तियों ने उससे बदतमीजी,मारपीट एवं गाली-गलौच करना प्रारंभ कर दिया।
उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा उसके द्वारा शुएब एवं नूर मौहम्मद के विरूद्ध दर्ज किये गये मुकदमे को वापिस न लिये जाने की दशा में उसकी अधिकारी की छवि को खराब करने, उससे मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी दी गयी।
इस दौरान उसके कार्यालय में तैनात कर्मचारियों द्वारा तत्काल उन्हें गाली गलौज करने से रोका गया एवं उन्हें चेतावनी देते हुए तत्काल कक्ष से निकल जाने हेतु कहा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।