देहरादून/काशीपुर
बिजली विभाग के दोराहा उपखण्ड (बाजपुर) में पदस्थ उपखण्ड अधिकारी ललित मोहन को राजस्व वसूली संबंधी कार्यों में लापरवाही और अत्यंत खराब प्रदर्शन के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, काशीपुर तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर की संस्तुति पर की गई है।
निलंबन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम 4 (1) के अंतर्गत की गई है। निलंबन के पश्चात ललित मोहन को कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, उपाकालि, कर्णप्रयाग से सम्बद्ध किया गया है।
निलंबन अवधि में उपखण्ड दोराहा के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार गिरीश चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता-मापक, बाजपुर / उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, बाजपुर-नगरीय को सौंपा गया है। उन्हें इसके लिए कोई अतिरिक्त देय नहीं मिलेगा।
इस अवधि में ललित मोहन को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के अनुसार अर्द्धवेतन के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता एवं अनुमन्य महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अन्य प्रतिकर भत्ते उसी स्थिति में देय होंगे जब यह प्रमाणित किया जाए कि वे संबंधित खर्च के लिए व्यय हो रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि इन भत्तों का भुगतान तभी किया जाएगा जब ललित मोहन यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार या व्यवसाय में लिप्त नहीं हैं।