वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवसृजित शराब की दुकानों को सरकार पूर्ण रूप से बंद किए जाने को लेकर दिए आदेश – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवसृजित शराब की दुकानों को सरकार पूर्ण रूप से बंद किए जाने को लेकर दिए आदेश

देहरादून

जनसंवेदनाओं के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवसृजित मदिरा दुकानों को पूर्ण रूप से बंद किए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक जनसंवेदनाओं के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि आबकारी नीति विषयक नियमावली – 2025 (त्रिवर्षीय) के नियम 28.1 के अंतर्गत वर्तमान वर्ष में नवसृजित देशी विदेशी मदिरा दुकानों को नियम 28.4 (a) के अंतर्गत स्थानीय जनविरोध एवं जनभावनाओं एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत जिन मदिरा दुकानों का व्यापक जनविरोध हो रहा है. उन सभी मदिरा दुकानों के अनुज्ञापन को निरस्त करते हुए पूर्णरूप से बंद कराया जाना है। उक्त के लिए आवंटी / अनुज्ञापी द्वारा जमा राजस्व की धनराशि यदि कोई है तो वापसी (Refund) का विधिवत प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ किया जाए। जनविरोध व अन्य कारणों से जनपद को आवंटित राजस्व लक्ष्य में आई कमी को सूचनार्थ प्रेषित करें।

तदनुसार लाइसेंस प्राधिकारी जनपद की स्थानीय परिस्थितियों, जनविरोध एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत वर्तमान वर्ष में नवसृजित मदिरा दुकानों को पूर्णरूप से बंद कराना सुनिश्चित करें।

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