खाद्य पदार्थों में थूकने जैसी घटनाओं जैसे दुष्कृत्य के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं और यदि हरकतें करते हुए पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ होगी कठोर कार्यवाही, इससे न केवल खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं अपितु भावनाएँ भी होती हैं आहत…सीएम धामी – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

खाद्य पदार्थों में थूकने जैसी घटनाओं जैसे दुष्कृत्य के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं और यदि हरकतें करते हुए पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ होगी कठोर कार्यवाही, इससे न केवल खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं अपितु भावनाएँ भी होती हैं आहत…सीएम धामी

देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सजग नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर होटल और ढाबा जैसे व्यवसायिक संस्थानों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला आते ही,उनके निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया है।

सीएम धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह के किसी दुष्कृत्य के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई इस तरह की हरकतें करते हुए पाया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ कठोर कार्यवाही की जायेगी।इस तरह की घटनाओं से न केवल खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं अपितु भावनाएँ भी आहत होती हैं। इस तरह की घटनाओं पर हम कठोर कार्यवाही करेंगे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और समस्त जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि वे होटल/ढाबा एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करें। साथ ही, इन संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर जोर दिया जाए। खुले स्थानों पर चल रहे खाद्य कारोबारियों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई की सहायता ली जाएगी।

इस दिशा में पहली कार्यवाही मसूरी क्षेत्र में की गई, जहां अभियुक्तों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए रैंडम चेकिंग की जाएगी। इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 274 BNS और उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।

उन्होंने आदेश दिए कि यदि इस प्रकार की घटनाओं से धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो धारा 196 (1) (बी) अथवा 299 के अंतर्गत भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि स्वास्थ्य और खाद्य विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि इस प्रकार की घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके।

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