उत्तराखंड के मंत्रियों को शासन से बड़ी सौगात मिली, अब 60 की जगह 90 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेगा यात्रा भत्ता, जारी हुई अधिसूचना

देहरादून

उत्तराखंड में मंत्रियों को धामी सरकार की बड़ी सौगात मिली है। भाजपा सरकार के मंत्रियों के यात्रा भत्ते में जबरदस्त बढ़ोत्तरी की गई है।

अब से मंत्रियों को मिलने वाला यात्रा भत्ता 60 हजार रुपए से बढ़ाकर 90 हजार रुपए प्रतिमाह की गई है और मंत्रियों को यात्रा व्यय के रूप में प्रति माह 30 हजार रुपये की बढ़ोतरी भी की गई है।

उत्तराखंड शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अब राज्य के मंत्रियों को यात्रा व्यय के रूप में प्रति माह 30 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जो कि 60 हजार रुपये की जगह 90 हजार रुपये मिलेंगे। सरकार की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई। उत्तराखंड शासन के मंत्री परिषद अनुभाग की ओर से जारी आदेश में उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली 1997 में संशोधन किया गया है, जिसे अब उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली 2026 के रूप में लागू किया गया है।

इस संशोधन के तहत नियम 4 में बदलाव करते हुए मंत्रियों के यात्रा भत्ते की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है।

अधिसूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सहित सभी मंत्री उत्तराखंड के भीतर या भारत के भीतर अपने पदेन दायित्वों के निर्वहन हेतु की गई यात्राओं पर अब प्रति कैलेंडर माह अधिकतम 90 हजार रुपये तक का खर्च ले सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 60 हजार रुपये निर्धारित थी।

बताते चलें कि अगस्त 2024 में ही विधायकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी सैलरी और वेतन-भत्तों को बढ़ाया गया था। अगस्त 2024 से पहले विधायकों को वेतन-भत्तों सहित 2.90 लाख रुपए ही मिलते थे। वहीं उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक-2024 पारित होने के बाद विधायकों को वेतन-भत्ता बढ़ाकर करीब चार लाख रुपए कर दिया गया था।

हालांकि उससे पूर्व साल 2023 में धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में भी वृद्धि हुई थी। तब धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में करीब 45 हजार रुपए की वृद्धि की थी। इसके अतिरिक्त साल 2025 में सरकार द्वारा पूर्व विधायकों की पेंशन में भी वृद्धि की गई थी।

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