दोखम तिब्बतन फाउंडेशन सोसायटी की 70 बीघा भूमि होगी कुर्क,कोर्ट ने आदेश किए जारी – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

दोखम तिब्बतन फाउंडेशन सोसायटी की 70 बीघा भूमि होगी कुर्क,कोर्ट ने आदेश किए जारी

देहरादून
उत्तराखंड की राजधानी के क्लेमेनटाउन क्षेत्र की दोखम तिब्बतन फाउंडेशन सोसायटी की 70 बीघा भूमि जिला प्रशासन द्वारा सरकार के पक्ष में कुर्क की जाएगी।
उक्त आदेश द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश महेश चंद्र कौशिवा की अदालत द्वारा दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सोसाइटी के महासचिव ने इस जमीन को नियमों को ताक पर रखकर 3 व्यक्तियों को बेच दिया था, जबकि जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार चिट्स फंड एंड सोसायटी की अनुमति लेनी आवश्यक थी। खरीदार की सिविल याचिका की सुनवाई के बाद अपर जिला जज द्वारा जिलाधिकारी को इस बाबत आदेश जारी किए गए।
न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार दोखम तिब्बतन फाउंडेशन सोसाइटी की क्लेमेनटाउन में एक 25 बीघा और दूसरी 45 बीघा दो जमीनें है। इस सोसाइटी के महासचिव ओगियान दोरजी ने वर्ष 2021 में 26,000 रुपये प्रति बीघा की दर से इस जमीन को एससी माथुर, शोभित माथुर और शिवांग माथुर को बेचा था। ये अलग बात थी कि तकनीकी कारणों चलते वह इस जमीन पर काबिज नहीं हो पाए। इस पर एससी माथुर की ओर से वर्ष 2022 में फाउंडेशन के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से इस जमीन के सारे दस्तावेज मांगे वहीं सोसाइटी ने महासचिव को इस जमीन को बेचने के लिए अधिकृत किया था या नहीं इस बाबत भी याचिकाकर्ता से जवाब मांगा गया। लेकिन, वह इस संबंध में वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए कि यह जमीन सोसाइटी की है।
जबकि इसे बेचने के लिए रजिस्ट्रार चिट्स फंड एंड सोसाइटी की अनुमति लेनी जरूरी होती है और जिसने जमीन की रजिस्ट्री की है उसको सोसाइटी बकायदा अधिकृत भी करती है।
इन सब बातों को देखते हुए न्यायालय ने जिलाधिकारी से इस संबंध में जांच कराने के आदेश दिए। जिलाधिकारी की ओर से एसडीएम सदर और जिला सहायता एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा जांच कराई गई।
जिला सहायता एवं पुनर्वास अधिकारी प्रत्यूष सिंह की ओर से 6 जून 2024 को इस संबंध में एक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि सोसाइटी के महासचिव ओगियन दोरजी ने रजिस्ट्रार से इस संबंध में कोई अनुमति ली ही नहीं थी और न ही उन्हें इस जमीन को बेचने के लिए अधिकृत किया गया था। इस तरह कोर्ट द्वारा इस सौदे को अवैध करार देते हुए शुक्रवार को सोसाइटी की 70 बीघा जमीन को सरकार के पक्ष में कुर्क करने के आदेश दून के जिलाधिकारी को जारी कर दिए गए हैं।

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