संपूर्ण मॉल रोड क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेश जारी, 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होंगे आदेश

देहरादून/नैनीताल

नैनीताल जिला प्रशासन द्वारा नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशों के मद्देनजर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने तल्लीताल गांधी चौक से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक संपूर्ण मॉल रोड क्षेत्र में वाहनों द्वारा हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं जो कि 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होने जा रहा है।

जिलाधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली-2011 के नियम-187 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी कियागया है।

उन्होंने कहा कि नैनीताल देश-विदेश के पर्यटकों का प्रमुख पर्यटन स्थल है और मॉल रोड अपनी शांत, प्राकृतिक एवं सौम्य पहचान के लिए जानी जाती है। ऐसे में वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से होने वाला ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के अनुभव को प्रभावित करता है।

उन्होंने वाहन चालकों से आदेश का पालन करते हुए नैनीताल की प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय गरिमा बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। 1 अगस्त के बाद उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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