Laws, Rights and Entitlement of Women at grass root level” विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

Laws, Rights and Entitlement of Women at grass root level” विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन संपन्न।

 

शिविर में पराविधिक कार्यकर्तागण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा उपस्थित व्यक्तियों को द्वारा एसिड अटैक, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, मानव तस्करी पोंक्सों घरेलू हिंसा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, वन सम्बंधी कानून, महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार किशोर अपराध सम्बंधी नई विधि एवं बाल श्रम निशेध विधि, मजदूरों के कानूनी अधिकार, हिन्दू विवाह एवं सम्पत्ति का अधिकार व कर्तव्य, उपभोक्ता संरक्षण कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों से सम्बंधित कानून, श्रम कानून, वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण सम्बंधित अधिनियम, समाज कल्याण सम्बंधि सरकारी योजनाएं शिक्षा का अधिकार आदि विशयों पर भी जानकारियाँ दी गयी।

 

शिविर में कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि कन्या भ्रूण हत्या एक अनैतिक कार्य है। हमारे समाज में यह बहुत गलतफहमी है कि लड़के अपने माता-पिता की सेवा करते है जबकि लड़कियों पराया धन होती है। इसके अतिरिक्त दहेज व्यवस्था, लड़के द्वारा वंश को आगे बढ़ाने की परम्परा आदि के कारण कन्याओं को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। तकनीकी उन्नति में भी कन्या लिंग परीक्षण कर कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है। अतः इसको रोकने के लिये सभी युवाओं को आगे आकर जागरूक होना चाहिये।

 

यह भी अवगत कराया कि यदि किसी भी महिला / व्यक्ति को अपनी समस्या के निवारण हेतु अन्यथा निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन / राशनकार्ड / मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 एवं ईo मेल- dlsa deh-uk@nic.in पर सम्पर्क कर सकता है।

इसके अतिरिक्त शिविर में उपस्थित महिलाओं की समस्याओं का निवारण भी किया गया।

उक्त शिविर में लगभग 50 से 60 महिलायें लाभान्वित हुयी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विज्ञप्ति को सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में आवश्यक रूप से प्रकाशित करने हेतु अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

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