देहरादून
जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि जनपद देहरादून के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत तथा उससे लगे छावनी परिषद-गढीकैन्ट व क्लेमेन्टाउन एवं कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत बनाये गये कन्टेंमेंट जोन के अन्तर्गत होटल, रेस्टोरेंट, शाॅपिंग माल्स, धार्मिक स्थलों को खोलना प्रतिबन्धित है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उक्त क्षेत्रान्तर्गत होटल, रेस्टोरेंट, शाॅपिंग माल्स, आदि खोले जाते हैं तो सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
वायु सेवा के माध्यम से जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट पर पंहुचे प्रवासी 125 व्यक्तियों को स्वास्थ्य जांच उपरान्त जनपद में क्वारेंटीन किया गया है। इसी प्रकार जनपद के जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट से विभिन्न प्रदेशों के 202 व्यक्तियों को गंतव्यों हेतु भेजा गया। विज्ञप्ति जारी किये जाने तक देहरादून रेलवे स्टेशन से दिल्ली हेतु 217 व्यक्ति गये।