Breaking..उत्तराखंड में कोरोना प्रतिबंध अब नहीं बढ़ेगे, 20 नवम्बर तक के आदेश निरस्त , इनको भी मिली छूट ,केंद्र के इन प्रावधानों का अवश्य करते रहिए पालन

 

देहरादून

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड एसएस संधू एवम सचिब एस मुरुगेशन द्वारा कोरोना प्रतिबन्धों के शिथिलीकरण को लेकर जारी किये गए खत का मजमून कुछ यु है आइए जानते हैं कोरोना को लेकर प्रदेश के लिए क्या नए नियम लागू किये गए हैं….

1. पूर्व में राज्य सरकार द्वारा ‘COVID Restrictions’ के सम्बन्ध में जारी आदेश संख्या: 638 / USDMA/792 (2020), दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को दिनांक 20 नवम्बर, 2021 से निरस्त किया जाता है।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 28 अक्टूबर 2021 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या – 2.28015/85/2021-DM Cell, दिनांक 21 सितम्बर, 2021 के प्राविधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया जायेगा।

3.. General Directives for COVID-19 Management: राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन

सुनिश्चित किया जायेगा :

i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले

व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए

6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

संख्या 709/USDMA / 792 (2020 )

कोविस-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु के सम्बन्ध में।

4. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा:

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति है :

i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति। ii. Persons with co-morbidities.

iii. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।

5. दंड के प्रावधान:

i. ‘COVID Restrictions’ का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60). महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु

आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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