आपदा प्रबंधन एक्ट के उल्लंघन में रैली निकालने पर 10 व 40-50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज

देहरादून/ऋषिकेश

 

टोल प्लाज़ा के विरोध मे कोविड नियमो की अनदेखी के चलते प्रदर्शनकारियो पर मुकद्दमा दर्ज हुआ।

 

कोविड नियमो की अनदेखी न हो इसको लेकर पुलिस अधीक्षक देहात व क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है।प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा के दृष्टिगत लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराते हुए थाना एवं चौकी क्षेत्र अंतर्गत लगातार गश्त एवं चेकिंग करवाई जाती है।

 

लोक डाउन के दौरान 50-60 लोग छिद्दरवाला में बनने वाले प्रस्तावित टोल प्लाजा के विरोध में विधानसभा अध्यक्ष कैंप कार्यालय के घेराव हेतु हनुमान मंदिर पर एकत्र होकर रैली निकालते हुए आईडीपीएल गोल चक्कर में इकट्ठा हुए।

जो कि पुलिस के अनुसार

उत्तराखंड शासन में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन किया जा रहा था। थाने की पुलिस द्वारा भी मौके पर लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया।

 

इसके बावजूद भी लोगो द्वारा उत्तराखंड शासन में जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करते हुए अनावश्यक भीड इकट्ठी की जा रही थी।कोविड नियमो की अनदेखी के चलते इसके दृष्टिगत 10 नाम दर्ज व 40-50 अन्य लोगों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन की धारा 188/ 269 आईपीसी धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा अपराध संख्या 266/ 2021 धारा 188/269 आईपीसी व धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ।

 

जिनमे संजय पोखरियाल निवासी गौहरीमाफी,कनक धनई निवासी खांड गांव रायवाला,जयेन्द्र रावत निवासी गढ़ी मयचक श्यामपुर,राजपाल खरोला निवासी आदर्श ग्राम ऋषिकेश,संदीप बसनेत निवासी प्रतीत नगर रायवाला,विजय पाल सिंह रावत निवासी खद्ररी श्यामपुर,जयेंद्र रमोला निवासी केवलानंद चौक ऋषिकेश,विनय सारस्वत निवासी सुभाष चौक ऋषिकेश,शूरवीर सिंह सजवान (पूर्व मंत्री) निवासी नेपाली फार्म रायवाला,दीप शर्मा निवासी तिलक रोड ऋषिकेश व

अन्य 40 50 लोगो पर मुकद्दमा दर्ज किया गया है।

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