कांग्रेस प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से वन मंत्री उनियाल द्वारा कोर्ट पर की गई टिप्पणी को लेकर कार्यवाही शुरू करने की गुजारिश की – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

कांग्रेस प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से वन मंत्री उनियाल द्वारा कोर्ट पर की गई टिप्पणी को लेकर कार्यवाही शुरू करने की गुजारिश की

देहरादून

उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कुछ दिनों पूर्व विधायक राम सिंह केड़ा और वन मंत्री सुबोध उनियाल के बीच गांव में जंगली जानवरों से होते नुकसान से सुरक्षा करने की गुहार लगाने और मंत्री द्वारा न्यायालय के लिए बोले अपशब्दों को लेकर सुप्रीम और हाई कोर्ट से वन मंत्री पर कारवाही को लेकर गुजारिश की गई है।

न्यायालय को भेजे पत्र का मजमून आप भी देखिए जो कुछ इस प्रकार है…

1. माननीय

भारत के मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़

2. उत्तराखंड के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी

3. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय भारत का सर्वोच्च न्यायालय।

4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड।

मौजूदा वन मंत्री, उत्तराखंड सुबोध उनियाल द्वारा उच्च न्यायालय उत्तराखंड के संबंध में की गई आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्प्णी का स्वतः संज्ञान लेने हेतु।

उत्तराखंड के भीमताल से भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा और सुबोध उनियाल के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत की ओर आकर्षित करने के लिए यह पत्र लिखा गया है।

इस बातचीत को मुख्यधारा के मीडिया ने व्यापक रूप से रिपोर्ट किया था, जहां भीमताल विधायक कैड़ा ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा मचाए गए खतरे और तबाही के संबंध में वन मंत्री सुबोध उनियाल को फोन किया था।

कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में तीसरी मौत की सूचना मिली तो उन्होंने मंत्री को मदद के लिए फोन किया।

उपरोक्त मंत्री स्पीकर फोन पर थे और विधायक राम सिंह कैड़ा के आसपास एकत्र स्थानीय लोग उनकी बात जोर से और स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। मंत्री ने विधायक को सलाह देने के बजाय जंगली जानवरों को नहीं मारने को लेकर उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया और माननीय उच्च न्यायालय के लिए बेहद अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की. यह माँ से जुड़ा दुर्व्यवहार था और इतना बुरा है कि इसे यहाँ दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि इस मामले का स्वतः संज्ञान लें क्योंकि यह देश की संवैधानिक अदालतों की महिमा और कानून के शासन को प्रभावित करता है।प्रदेश के डीजीपी को उस उपकरण को संरक्षित करने और जब्त करने का निर्देश दें जिससे वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और मंत्री के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।

दासोनी ने कहा कि अगर इस मामले को शुरू में ही नहीं रोका गया तो मंत्री का दुस्साहस दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा और यह चल रही प्रक्रिया के साथ-साथ हमारे स्वतंत्र संस्थानों के लिए भी एक लिटमस टेस्ट साबित होगा।

इसलिए हमारी न्यायपालिका की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त घटना पर कार्रवाई करें अन्यथा कोई नहीं करेगा और अदालत की ऐसी खुली अवमानना को दबा दिया जाएगा।

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