देहरादून
बेरोजगार मंच के नेता बॉबी पंवार समेत अन्य 13 आरोपियों को अदालत सेमिली सशर्त जमानत
अधिवक्ता शिवा वर्मा ने शेयर की वो शर्तें जो अदालत ने उनपर लगाई हैं…
प्रत्येक प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा 30,000/- रू० का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो-दो प्रतिम दाखिल पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।
👉(क) प्रार्थी / अभियुक्त निष्पादित पत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।
👉(ख) प्रार्थी / अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।
👉(ग) प्रार्थी / अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष एसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।
इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण इस बात की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करे कि यह किसी उग्र आंदोलन में भाग नहीं लेगें तथा सरकारी सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचायेंगे अथवा आंदोलन एवं सरकारी सम्पत्ति को नुकसान किये जाने का कोई कारण नहीं बनेगें तथा बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगें।