जानिए नई SOP..1जून तक बढ़ा कर्फ़्यू ,7-10 बजे खुलने वाली 8 से 11 खुलेंगी,राशन शॉप 28 मईको खुलेगी

देहरादून

पर्वतीय प्रदेश उत्तराखण्ड में नई SOP जारी की गई है जानिए तफसील से …..

कुछ दिन पहले तक उत्तराखंड में कोरोना वायरस की भयावह स्थिति वाले आंकड़े सामने आ रहे थे लेकिन सरकार सक्रियता अपनाते हुए कुछ हद तक कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर अंकुश लगाने में सफलता पाई है। फिर भी उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ता और बढ़ा दिया है, अब यह कर्फ्यू 1 जून तक लागू रहने वाला है। मतलब साफ शब्दों में अगले आदेश तक कोरोना कर्फ्यू 1 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

जी हाँ अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नगरनिग क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलने जा रही है। जो दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलती थीं। राशन और जनरल स्टोर की दुकानें सप्ताह में एक दिन खुलेंगी। राशन और जनरल स्टोर की दुकानें खोलने की तारीख 28 मई तय हुई हैं।

शासन ने कोविड-19 केे लिए नई SOP जारी की है आइये जानिए विस्तार से

पूर्व में राज्य सरका द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या 99 / USDMA/792 (2020), जो कि दिनांक 17 मई 2021 को जारी की गयी थी। इस COVID Curfew की अवधि को और 07 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों के साथ बढ़ाया जा रहा है।

1. राज्य में दिनांक 25.05.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 01.06.2021 प्रातः 6 तक COVIDCurfew प्रभावी रहेगा।

2 2. COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1 & 2nd Dose हेतु) आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन / Messages / Other proof दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।

3. COVID 19 के संक्रमण को देखते हुए COVID Curfew अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को RT-PCR Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।

4. शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।

5. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, MBBS (4th & 5th year), BDS ( 4th year ). Nursing classes Year) only will continue. राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी।

6. समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार जिम खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, आदि स्थान व इनसे सम्बन्धित गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।

7. समस्त सामाजिक राजनीतिक / खेल गतिविधियां / मनोरंजन / शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह / other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।

8. मंदिरा की दुकान एवं बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।

9. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

10. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।

11. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत / ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक isolation में रहेगें। उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते है। उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर ( पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, बिस्तर आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा। तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) एवं CMRF से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा ।

12. विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान State Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा ।

13.COVID curfew अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।

14.COVID – curfew अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को सशर्त (Social Distancing and COVID Safety Protocols) कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है ….

14.A. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24 घण्टे ) रहेगी। जैसे….

i. चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें ।

ii. डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जनऔषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें।

iii. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers)।

iv. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID- 19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान ।

V. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति ।

vi.COVID-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स, सप्लाई चेन फर्म्स आदि शामिल हैं। vii. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण।

संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ ।

viii. एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा / स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान।

14. B. वित्तीय संस्थान – निम्नलिखित संस्थान / अधिष्ठान खुले रहेंगे…..

i. बैंक शाखाएं (प्रातः 10.00 से अपराह्न 2.00 बजे तक खुले रहेंगे) और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी सेवा प्रदाता, बैंकिंग संपर्क (बीसी), एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां ।

ii. सहकारी वित्तीय समितियाँ |

Insured Persons को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए Employees’ State Insurance Corporation के समस्त क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय / शाखा कार्यालय…

संबंधित संस्थानों द्वारा न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए और जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने

के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

14. C. निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे…..
i. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे-पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि ।
ii. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण ।

iii. डाकघरों सहित डाक सेवाएं।

iv. राज्य में नगरपालिका / स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन।

V. टेलीकॉम टावरों के रख-रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन।

14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है….

i. COVID – Curfew के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त PDS-Ration के सस्ते गल्ले की दुकानें दिनांक 25 मई 2021 से 01 जून 2021 तक प्रातः 08:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक खुली रहेंगी।

ii. राशन की दुकानें, किराने के सामान की दुकानें एवं General Stores दिनांक 28 मई 2021 को प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक खुली रहेंगी।

सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा…

iv. फल, सब्जी, डेयरी और दूध, Backery Manufacturing, माँस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग और संबंधित गतिविधियाँ दैनिक आधार पर प्रातः 08:00 से प्रातः 11:00 बजे तक खुली रहेंगी। ये प्रतिष्ठान सभी COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।

V. आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

vi. जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से फलों और सब्जियों, डेयरी और दूध, माँस आदि की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा इस हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी ।

vii. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे, रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।

viii. COVID – 19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान तथा उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग एवं अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर प्रातः 08:00 से प्रातः 11:00 बजे तक खुले रहेंगे ।

ix. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra, आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।

X. खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी ।

xi. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया।

xii. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।

xiii. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।

xiv. . बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ ।

XV. . कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं |

xvi. कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं ।

xvii. क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिन्हित किए गए प्रतिष्ठान।

xviii. निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे-सीमेंट, सरिया, चिप्स आदि की दुकानें (प्रातः 8:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक) ।

xix. ऑटो- मोबाइल वर्कशाप की दुकानें।

XX. आटो मोबाइल Accessories की दुकानें दिनांक 28 मई 2021 को प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक खुले रहेंगे।

xxi. उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।

14.E. परिवहन…..

i. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी के ड्राईवर, कन्डक्टर और हैल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

संख्या: 131 / USDMA/792(2020) कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु ‘COVID Curfew’ के सम्बन्ध में…..

ii. सार्वजनिक परिवहन का अंतर-राज्यीय आवागमन 50 प्रतिशत के प्रतिबंधित और राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा। राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊँ एवं कुमाँऊ से गढ़वाल यूपी के बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे (अन्तर्राज्यीय) उन्हें कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR / RAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

iv. जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों हेतु RT PCR अथवा RAT नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चैक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

V. जनपद हरिद्वार में अस्थी विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन, शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता के 50 प्रतिशत की शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 4 व्यक्तियों को COVID Protocol के साथ अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण एवं 72 घंटे पूर्व की RT PCR Negative Test Report की अनिवार्यता के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

vi. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की अनुमति है ।

vii. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटेलर दुकानों के गोदामों में सामान की लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से अनुमति है।

viii. अधिकारियों / कर्मियों को अपने संगठनों / संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध

आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत…..

दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति है।

ix. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों / टैक्सियों / ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी।

X. ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है।

xi. आपातकालीन आवश्यकता वाले बीमार व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को आवागमन की अनुमति अस्पताल / चिकित्सक की पर्ची (Medical prescription) दिखाने पर होगी।

xii. COVID Curfew अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को राज्य के अंतर्गत अतिआवश्यक कार्य (यथा Medical Emergency / परिजन की मृत्यु) हेतु आवागमन से संबंधित जिला प्रशासन को प्राप्त आवेदन पर वर्णित स्थिति का सत्यापन उपरांत जिला प्रशासन द्वारा राज्य के अंदर आवाजाही के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति प्रदान की जायेगी।

जिसके लिए राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर आवेदन करना होगा ।

xiii. टीकाकरण और परीक्षण के उद्देश्य के लिए 18- 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को वैध परिचय पत्र या पंजीकरण प्रमाण के साथ अनुमति होगी।

xiv. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी।

XV. . आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।

xvi. सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर-राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति है।

xvii. सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति है।

xviii.COVID व्यवहार के नियम और प्रोटोकॉल के साथ 50% की सीमा के अधीन निजी वाहनों को वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी।

14. F. समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं सम्बन्धित गतिविधियां पूरी तरह से निम्नानुसार संचालित रहेगी..

i. किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य:- बुवाई, नर्सरी की तैयारी, भूमि की तैयारी, सिंचाई, रोपण, कटाई, थ्रेशिंग, प्रसंस्करण (Processing) और पैकिंग आदि ।

ii. कृषि / बागवानी / फ्लोरिकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियाँ जैसे- खरीद, वितरण, पैकेजिंग, वेयरहाउस, मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स, उर्वरक, कीटनाशक कीटनाशक आदि से सम्बंधित दुकानें।

iii. दुग्ध प्रसंस्करण (Processing) संयंत्रों द्वारा परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री |

iv. पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और हैचरी सहित पशुपालन फार्मों के संचालन संबंधी गतिविधियां ।

14.G. सरकारी और निजी उद्योग / औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन के संबंध में….

i. All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict adherence to SOPs and Covid-19 safety protocol. यथासंभव उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों / कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने एवं घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था उद्योग प्रबंधन द्वारा किया जायेगा।

मैनेजमेन्ट द्वारा श्रामिकों / कर्मचारियों को उद्योगों के परिसर में ही रहने का प्रबन्धन किया जायेगा।

ii. जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई / कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएगें।

14. H. सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी ……

i. सभी निर्माण गतिविधियाँ तथा उनमे कार्यरत वाहन / मजदूरों की आवाजाही को स्थानीय पुलिस / प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

ii. निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों / कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने एवं घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जायेगी या ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों / कर्मचारियों को निर्माण परिसर में ही रहने का प्रबन्ध किया जायेगा।

iii. राजकीय व निजी निर्माण स्थलों में कार्यरत् कार्मिकों / मजदूरों की आवाजाही हेतु जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया एवं COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा।

14.I. Offices of the Government of India, its Autonomous / Subordinate

Offices will remain open, as mentioned below…

i. रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियां ( IMDA, SASE और CWC), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेलवे, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), भारतीय खाद्य निगम (FCI). एनसीसी और नेहरू युवा केंद्र (NYK) और किसी भी अन्य आवश्यक सेवाओं में तथा COVID-19 के प्रबंधन में लगे केंद्र सरकार के कार्यालय न्यूनतम कार्मिक की सीमा के साथ खुले रहेंगे तथा शेष कार्मिकों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ।

14.J. Offices of the State Government their Autonomous Bodies and Local Governments will remain open as mentioned below…..

i. पुलिस, होम गार्ड / पी.आर.डी., सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उपनल, डिजास्टर मैनेजमेंट, कारागार, म्युनिसिपल सर्विसेज के साथ-साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहने के लिए बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगे।

ii. वन कार्यालय:- चिड़ियाघर के संचालन और रख-रखाव नर्सरी, वन्यजीव, वनाग्नि, वनीकरण क्षेत्रों में सिंचाई, वृक्षारोपण आदि तद्सम्बन्धित आवश्यक गतिविधियों के लिए आवश्यक कर्मचारी / श्रमिक तथा इससे सम्बन्धित आवागमन व परिवहन के साथ वृक्षारोपण और सिल्विकल्चर संबंधित गतिविधियाँ ।

iii. विधानसभा सचिवालय, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी निदेशालय, कमिश्नरी, कलेक्ट्रेट और जिला कोषागार खुले रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड सरकार के आदेश सं-329/ XXXi ( 15 ) जी/ 2020 – 04 (सा) / 2021 दिनांक 28 अप्रैल, 2021 कार्यालय खोलने और विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई छूट के बारे में राज्य सरकार के साथ-साथ उत्तराखण्ड में संचालित केंद्र सरकार के विभागों में भी सख्ती से पालन किया जाना है ।

iv. सभी कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार / प्राधिकरण / जिला प्रशासन द्वारा COVID – 19 ड्यूटी दी जाती है, वे COVID संबंधित ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे।

v. उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के कर्मचारी / अधिकारियों को कोविड ड्यूटी में लगा सकते हैं तथा किसी भी विभाग के कार्यालय को खुलवा सकते है।

14.K. Offices of the Private/ Civil Society Sector:

i निजी / कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे और ऐसे कार्यालय अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करेंगे ।

14.L. General Directives for COVID-19 Management…

पूरे राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा …

i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।

iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा

14.M. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा: निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर

जाने की अनुमति है…

i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ।

ii. Persons with co-morbidities.

iii. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।

iv. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

14. N. दंड के प्रावधान भी पढ़ेें…

i. COVID-Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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