देहरादून
उत्तराखंड में सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों के कार्मिकों को तदर्थ बोनस के शासनादेश जारी कर दिए गए हैं।
उत्तराखंड के सचिव अमित नेगी की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। पहले डीए में बढ़ोत्तरी के बाद अब दीपावली में कार्मिकों को बोनस से दोहरा लाभ मिल रहा है। इसके तहत कार्मिकों को बोनस के रूप में 30 दिन का वेतन दिया जाएगा।
जारी किए गए शासनादेश में कहा गया है कि अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों तथा कैजुवल/ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2020-2021 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
शासनादेश में बताया गया है कि वित्त विभाग की ओर से सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखंड शासन को निगम/ उपक्रमों में यदि बोनस की देयता हो और संबंधित निकाय/उपक्रम उक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हो तो अपने स्तर से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-263, 28 अक्टूबर में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने अधीनस्थ निकाय/ उपक्रमों में नियुक्त कार्मिकों को तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वंय निर्णय लिये जाने के लिए अधिकृत किया गया है।