देहरादून
सचिव जज (सी0डि0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून नेहा कुशवाहा ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा देहरादून क्षेत्र से लगभग 90 किमी0 दूर-दराज क्षेत्र,जनपद देहरादून के चकराता क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र ग्राम डाक्टा (मोहना) पो0ओ0 सुजाउ, चकराता, में शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में क्षेत्रीय नागरिकों को कोविड-19 महामारी के दूसरे चरण के चलते आरोग्य सेतू एप्प एवं कोविन एप्प पर वैक्सीन लगाये जाने हेतु पंजीकरण कराये जाने हेतु जागरूक किया गया।इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन जैसे मुह पर मास्क लगाना/सामाजिक दूरी का पालन करने एवं जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलना आदि के बारे अवगत कराया गया।
उनकी पेंशन/राशनकार्ड/मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया गया। कहा गया कि यदि उन्हंे इस प्रकार की समस्या आती है तो वह प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकते है।
शिविर में उपस्थित व्यक्तियों को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने विभिन्न कानूनी विषयों पर व्यक्तियों को जानकारी देते हुए महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा को लेकर पोक्सो एक्ट 2012 के अन्तर्गत योन अपराध, यौन छेड़छाड़ के अपराधों के प्रतिषेद कृत कानून की विस्तार से जानकारी दी।
इसके अतिरिक्त बाल अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार, घरेलू कानून हिंसा संरक्षण, वरिष्ठ नागरिकां के अधिकार से भी अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 के तहत् जानकारी दी गई। साथ ही उत्तराखण्ड अधिनियम 2018 में नागरिकों के अधिकारों की जानकारी दी गई।